भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा:- 281
लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना
जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हांकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
अपराध का वर्गीकरण
सजा:- 6 मास के लिए कारावास, या 1,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों
अपराध:- संज्ञेय
जमानत:- जमानतीय
विचारणीय:- कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय
अशमनीय:- अशमनीय का मतलब है, ऐसा अपराध जिसके लिए समझौता नहीं किया जा सकता हैं।
(IPC) की धारा 279 को (BNS) की धारा 281 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते है |
सेक्शन 281 कहता है कि :-
“जो कोई भी किसी सार्वजनिक सड़क पर किसी भी वाहन को इस तरह से लापरवाही से या तेज़ी से चलाता है जिससे इंसानी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए या किसी व्यक्ति को चोट लगने की संभावना हो, उसे सज़ा दी जाएगी।”
महत्वपूर्ण बातें :-
आपराधिक व्यवहार :-
लापरवाही से गाड़ी चलाना / तेज़ गति से गाड़ी चलाना BNS 281 के तहत अपराध माना जाता है।
BNS 281 किस पर लागू होगी है :-
चाहे वह कार हो, बाइक हो, या कोई और वाहन हो — यह सभी पर लागू होता है।
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